Desk | Wardha
‘बोकेश्वर मल्टीस्टेट’ द्वारा 43 लाख रुपये की धोखाधड़ी, सात लोगों पर मामला दर्ज वर्धा जिले के नागरिकों से करोड़ों के निवेश का लालच देकर 43 लाख 8 हजार 750 रुपये की कथित धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला बोकेश्वर मल्टीस्टेट अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, लासलगांव (जिला नाशिक) की हिंगणघाट शाखा से जुड़ा हुआ है। पुलिस के अनुसार, 11 मार्च 2017 से 23 अक्टूबर 2021 के बीच संस्था ने फिक्स डिपॉजिट, आवर्ती जमा (आरडी), बीमा योजनाओं और कम निवेश पर अधिक ब्याज तथा रकम दोगुनी होने जैसे आकर्षक वादों के माध्यम से नागरिकों को निवेश के लिए प्रेरित किया। संस्था ने वर्धा जिले के अनेक लोगों से बड़ी मात्रा में निवेश प्राप्त किया था।
इस मामले में श्रीराम काळे (लासलगांव), संजय भूंड (कनमार), अमोल, प्रवीण तांबे (कोठारी), ललिता शेखावत वाकोडे (हिंगणघाट) तथा सलीमोय्या शेख (टाकली, वर्धा) सहित कुल सात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि निवेशकों द्वारा जमा की गई राशि की जानकारी समय-समय पर दी जाती रही, लेकिन परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद भी निवेशकों को उनकी जमा रकम और ब्याज का भुगतान नहीं किया गया। इससे नाराज निवेशकों ने आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत दर्ज कराई। जांच में सामने आया कि संस्था ने लगभग 43 लाख रुपये की राशि वापस नहीं की, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। फिलहाल इस प्रकरण की जांच आर्थिक अपराध शाखा द्वारा की जा रही है। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में मामले की गहन जांच जारी है और निवेशकों से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है। आर्थिक अपराध शाखा ने संस्था में निवेश करने वाले सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी जमा राशि, निवेश रसीदें, एफडी प्रमाणपत्र, आरडी खाते और अन्य संबंधित दस्तावेज सात दिनों के भीतर शाखा में जमा करें। अधिकारियों का कहना है कि संस्था के खिलाफ प्राप्त आवेदनों पर अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला है, इसलिए अधिक से अधिक निवेशक आगे आकर जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि जांच को गति मिल सके और प्रभावित लोगों को न्याय दिलाया जा सके।
